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Abstract:पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के कारण यह कदम उठाया गया है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Mastercard पर बुधवार को देश में नए डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कस्टमर्स को जोड़ने से रोक लगा दी। मास्टरकार्ड पर नए कार्ड इश्यू करने से प्रतिबंध 22 जुलाई से लागू होगा। RBI ने यह कदम मास्टरकार्ड की ओर से पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के कारण उठाया है।
RBI ने बताया, “पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज से जुड़े निर्देशों का पालन करने के लिए पर्याप्त समय और मौके देने के बावजूद मास्टरकार्ड नाकाम रहा है।”
इस आदेश का असर मास्टरकार्ड के मौजूदा कस्टमर्स पर नहीं पड़ेगा। मास्टरकार्ड की ओर से कार्ड जारी करने वाले बैंकों और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस बारे में जानकारी दी जाएगी।
RBI ने यह कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के सेक्शन 17 के तहत की है।
मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। इसे देश में कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करने की अनुमति है।
RBI ने कुछ महीने पहले अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर इसी तरह के उल्लंघनों के कारण नए कार्ड इश्यू करने पर रोक लगाई थी।
इस साल अप्रैल में RBI ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को भी नए कार्ड जारी करने से रोक दिया था। इन कंपनियों पर 1 मई 2021 से नए कार्ड जारी करने पर रोक है। RBI ने इन कंपनियों पर आरोप लगाया था कि पेमेंट सिस्टम डाटा के स्टोरेज से जुड़े नियमों का पालन नहीं कर रही हैं।
6 अप्रैल 2018 को RBI ने पाया था कि सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स इंडिया में पेमेंट डाटा स्टोर नहीं कर रहे हैं।
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