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एब्स्ट्रैक्ट:इमेज कॉपीरइटTEJ BAHADUR YADAV FBसुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के पूर्व जवान तेज बहादुर
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सुप्रीम कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ़) के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव की याचिका ख़ारिज कर दी है. याचिका में वाराणसी लोकसभा सीट से उनका नामांकन ख़ारिज करने के जिला निर्वाचन कार्यालय के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी.
तेज बहादुर ने दो नामांकन पत्र भरे थे. एक 24 अप्रैल को बतौर निर्दलीय उम्मीदवार और दूसरा 29 अप्रैल को सपा- बसपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका ख़ारिज करते हुए अपने आदेश में कहा, “हमें इस याचिका को स्वीकार करने की कोई वजह नहीं दिखती.”
वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं और इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं. मोदी ने 26 अप्रैल को यहाँ से अपना नामांकन भरा था.
इस सीट पर कांग्रेस के अजय राय और समाजवादी पार्टी की एक और उम्मीदवार शालिनी यादव ने भी अपने पर्चे भरे हैं.
तेज़ बहादुर को मिला था नोटिस
मामले में नया मोड़ तब आया जब 30 अप्रैल को तेज बहादुर यादव को ज़िला निर्वाचन अधिकारी का पहला नोटिस मिला जिसमें उनसे कहा गया कि वो बीएसएफ़ से एक चिठ्ठी लेकर आएँ जिससे पता चले कि उन्हें क्यों बर्ख़ास्त किया गया था.
नोटिस में उन्हें ज़िला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष 1 मई 2109, यानी 90 सालों के बाद उपस्थित होने को कहा गया.
बाद में दूसरा नोटिस जारी किया गया जिसमें पहले नोटिस में बताई गई तारीख़ को 'क्लेरिकल मिस्टेक' बताया गया और उन्हें 1 मई, 2019 को सुबह 11 बजे तक सीमा सुरक्षा बल से चिठ्ठी लाकर देने को कहा गया.
तेज बहादुर यादव: बीएसएफ़ के बर्ख़ास्त जवान से मोदी के ख़िलाफ़ उम्मीदवारी तक
मैं मोदी के सामने पुलवामा पर सवाल करूंगाः तेज बहादुर यादव
इमेज कॉपीरइटTej bahadur yadav/facebookImage caption चुनाव प्रचार करते तेज बहादुर यादव बर्ख़ास्त कर्मचारी के लड़ने पर क्या है नियम
ज़िला निर्वाचन अधिकारी और वाराणसी के रिटर्निंग अफसर सुरेंद्र सिंह द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जब तेज बहादुर यादव ने बतौर निर्दलीय अपना नामांकन भरा था तो पर्चे दिए गए प्रावधान - “क्या आपको सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार या देशद्रोह के आरोप में कभी बर्ख़ास्त किया गया है ?” इस सवाल के जवाब में तेज बहादुर ने पहले नामांकन पत्र में 'हाँ' लिखा था.
ज़िला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार तेज बहादुर ने जब 29 अप्रैल को दूसरा नामांकन भा तो उसके साथ उन्होंने एक शपथ पत्र दायर किया. इस हलफ़नामे में उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को जो नामांकन पत्र दाखिल किया था उसमे 'हाँ' ग़लती से लिख दिया था.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि हर वो केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी जिसकी सेवा किसी भी आरोप में बर्खास्त की गयी हो, वो पांच सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता है.
वाराणसी लोक सभा की सीट से कुल 101 नामांकन दाख़िल किए गए हैं जिनमे से 71 नामांकन पत्रों को ख़ारिज कर दिया गया है.
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बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव का वह वीडियोवायरल वीडियो से हुआ नाम
दो साल पहले बीएसएफ़ जवान तेज बहादुर यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
इस वीडियो में तेज बहादुर फ़ौजियों को मिलने वाले खाने की शिकायत कर रहे थे. वो बता रहे थे कि उन्हें कैसी गुणवत्ता का खाना दिया जाता है.
तेज बहादुर ने बताया था कि अफसरों से शिकायत करने पर भी कोई सुनने वाला नहीं है यहां तक कि गृहमंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी लेकिन कुछ नहीं हुआ.
तेज बहादुर के उस वीडियो के बाद बीएसएफ़ समेत राजनीतिक गलियारों में कुछ दिन तक हलचल मच गई थी. बीएसएफ़ ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे और बाद में तेज बहादुर को बीएसएफ़ से निकाल दिया गया था.
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