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एब्स्ट्रैक्ट:आईसीआईसीआई धोखाधड़ी मामले में संलग्न वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को बंबई उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी है। इससे पहले आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर को 10 जनवरी को बंबई उच्च न्यायालय ने ज़मानत दी थी। बंबई उच्च न्यायालय ने धूत को ज़मानत देते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा धूत को गिरफ्तार करने की बताई गई वजह आधारहीन है।
आईसीआईसीआई धोखाधड़ी मामले में संलग्न वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को बंबई उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी है। इससे पहले आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ एवं एमडी चंदा कोचर एवं उनके पति दीपक कोचर को 10 जनवरी को बंबई उच्च न्यायालय ने ज़मानत दी थी। बंबई उच्च न्यायालय ने धूत को ज़मानत देते हुए कहा कि सीबीआई द्वारा धूत को गिरफ्तार करने की बताई गई वजह आधारहीन है। कोर्ट ने सीबीआई जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच अधिकारी अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं । बंबई हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की अंतरिम जमानत अर्जी शुक्रवार को मंजूर कर ली। कोर्ट ने धूत को एक लाख रूपए की धनराशि पर ज़मानत दी है । वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत के वकील ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति की गिरफ्तारी अनुचित है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। दूसरी ओर, (सीबीआई) ने दावा किया था कि धूत जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे।
इससे पहले कोचर दंपत्ति को ज़मानत देते हुए न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी गैरकानूनी थी। आपको बता दें कोचर दंपत्ति पर वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गैरकानूनी तरीके से 3,250 करोड़ रुपए का लोन देने का आरोप लगा था। इस लोन की वजह से आईसीआईसीआई बैंक को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर 2019 में सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति पर आईसीआईसीआई धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया था। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने भी फरवरी 2019 में कोचर दंपत्ति सहित वीडियोकॉन संस्थापक वेणुगोपाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। 26 दिसंबर, 2022 को सीबीआई ने धूत को गिरफ्तार किया था।
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